नेशनल हेराल्ड मामला में कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से किया इनकार

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को नोटिस जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई 2 मई को तय की है।
अदालत ने ईडी से और अधिक प्रासंगिक दस्तावेज लाने और खामियों को दूर करने को कहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने तर्क दिया कि नए कानूनी प्रावधानों के तहत, आरोपी को सुने बिना शिकायत (आरोप पत्र) पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। ईडी ने अदालत से आग्रह किया कि हम नहीं चाहते कि यह आदेश लंबा खिंचे। नोटिस जारी किया जाए। हालांकि, न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत को पहले इस तरह के नोटिस जारी करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त होना चाहिए, उन्होंने टिप्पणी कि वह संतुष्ट होने तक ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकता। जज ने आगे कहा कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले, अदालत को मामले में कमियों को दूर करना चाहिए।
अहलमद (कोर्ट रिकॉर्ड कीपर) द्वारा बताए गए आरोपपत्र में गायब दस्तावेजों को उजागर करते हुए, जज ने ईडी को आवश्यक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया। उसके बाद ही कोर्ट नोटिस जारी करने पर फैसला करेगा। ईडी ने पारदर्शिता के अपने रुख को बनाए रखते हुए कहा कि हम कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं। हम उन्हें संज्ञान लेने से पहले अपना पक्ष रखने का अवसर दे रहे हैं।